header-l
Online OPD Registration System
end_hdr

General Instruction for online OPD Registration

  1. This application can be used for generating Online OPD registration Card for availing outpatient services in 24 Delhi Govt. Hospitals.
    (यह आवेदन दिल्ली सरकार के 24 अस्पतालों में ओन लाईन बाहर्य रोगी पंजीकरण के माध्यम से बाहर्य रोगी सेवाओं का लाभ उठाने हेतु प्रयोग किया जा सकता है।)
  2. Upto 100 Registration per facility per hospital per day can be done.
    (इस आवेदन से प्रतिदिन, प्रति अस्पताल, प्रति सुविधा 100 पंजीकरण किए जा सकते हैं।)
  3. The facility is available upto 8.00 am for the current date.
    (यह सुविधा वर्तमान दिनांक के लिए सुबह 08:00 तक उपलब्ध है।)
  4. Please bring the print of OPD Registration slip generated to the hospital on the day mentioned on the card between 9.00 a.m. and 12.00 Noon and proceed directly to the selected speciality OPD and wait for your turn in front of any room for the speciality.
    (कृप्या आवेदन द्वारा उत्पन्न ओ0पी0डी0 पंजीकरण कार्ड का प्रिन्ट लेकर प्रातः 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे के बीच मे चुनी हुई विभाग के बाहर रोगी विभाग में जाएं और 3 किसी भी कमरे के बाहर अपनी बारी की प्रतीक्षा करें।)
  5. "THIS SLIP CANNOT BE USED FOR MEDICO LEGAL / MEDICAL LEAVE PURPOSES".
    (यह पर्ची मेडिको कानूनी और अस्वस्थता हेतु अवकाश के लिए मान्य नहीं है।)
  6. In case the beneficiary opts for a wrong department / referral to other Department is required, the same slip will be valid for the day.
    (यदि लाभार्थी गलत विभाग का चयन करले या दूसरे विभाग में रेफरल करना हो तो उस दिन के लिए यही पर्ची मान्य होगी।)
  7. This slip will not give entitlements to any preferential treatment.
    (इस पर्ची से कोई पक्षपात व्यवहार नहीं मिलेगा।)
  8. For every revisit please login as registered user and generate a new OPD ticket.
    (पुनः जांच के लिए पंजीकृत उपयोग कर्ता से लाग-इन करें और एक नई ओ0पी0डी0 पर्ची बनाएं।)

Developed By: IT Team of DSHM